चंडीगढ़ अलर्ट: शाम 7 बजे बाज़ार बंद, पटाखे प्रतिबंधित, छात्रों का घर वापसी, ISBT-43 पर भारी भीड़

Harsh
May 09, 2025
चंडीगढ़ अलर्ट: शाम 7 बजे बाज़ार बंद, पटाखे प्रतिबंधित, छात्रों का घर वापसी, ISBT-43 पर भारी भीड़

भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालातों के चलते, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 12 मई तक बंद कर दिए गए हैं। ट्राईसिटी क्षेत्र (चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली) में भी हाई अलर्ट घोषित है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के सभी मार्केट और शॉपिंग मॉल को शाम 7 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार के पटाखे और आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पड़ोसी शहर पंचकूला में भी जिला प्रशासन ने शाम 6 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है, हालांकि आवश्यक वस्तुओं जैसे मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। वहीं, मोहाली में सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे।

चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) ने एहतियात के तौर पर जम्मू और कटड़ा के लिए अपनी बस सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों के छात्र बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई, जबकि शहर के कई अन्य इलाकों की सड़कें सुनसान नजर आईं। पाकिस्तान की ओर से पंजाब के कई क्षेत्रों में पिछली रात ड्रोन अलर्ट जारी किए जाने के बाद, चंडीगढ़ और मोहाली जिले के बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले अधिकांश छात्र अपने सामान बांधकर अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं।

गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर के बड़ी संख्या में छात्र चंडीगढ़ के आसपास के निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। हिमाचल प्रदेश से भी काफी छात्र चंडीगढ़ के विभिन्न संस्थानों में पढ़ते हैं, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे भी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लांडरां रोड पर स्थित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने छात्रावास खाली कर दिए हैं। अधिकांश छात्रों का कहना है कि उनकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और उन्हें सूचित किया गया है कि जो छात्र घर जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं की अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।

प्रशासन ने जमाखोरी पर सख्ती से रोक लगा दी है और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, व्यापारी, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता राशन सहित आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकता है। सभी को निर्देश दिया गया है कि उनके पास जो भी स्टॉक है, उसकी जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दें। यदि कहीं पर खाद्य वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है, तो नागरिक सेक्टर-17 स्थित उपभोक्ता मामले और कानूनी माप विज्ञान विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शिकायत 0172 2703956 पर भी दर्ज कराई जा सकती है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से यानी 9 मई 2025 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे।∎

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