मुख़्तार अंसारी के बेटे को दो साल की सज़ा के बाद उनकी विधायकी पर वकील ने क्या कहा?

Harsh
May 31, 2025
मुख़्तार अंसारी के बेटे को दो साल की सज़ा के बाद उनकी विधायकी पर वकील ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले की एक कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया है।

मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है।

इस सज़ा को लेकर अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने कहा, "फ़ैसला जो आया है उसमें दो साल की सज़ा हुई है जबकि मुक़दमा जब कायम हुुआ था उसमें मात्र छह महीने की सजा थी।"

उन्होंने कहा कि बाद में पुलिस द्वारा उसकी विवेचना करके आईपीसी की धारा 153ए और 506 के साथ ही धारा 186 और 189 जोड़ दी गई।

वकील दरोगा सिंह ने कहा, "उसमें दो साल की सज़ा आई है। दो साल की सज़ा के आदेश से निश्चित रूप से हम असंतुष्ट हैं। इसके ख़िलाफ़ हम अपील दाख़िल करेंगे।"

विधायकी के सवाल पर वकील ने कहा, "अगर सेशन कोर्ट स्टे कर देती है तो विधायकी बनी रहेगी और अगर नहीं करती है तो कानूनी बिंदुओं के अनुसार विचार होगा।"

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