अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फेडरल कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके 'लिबरेशन डे' ट्रेड ऑर्डर्स को अमान्य घोषित करते हुए, एकतरफा टैरिफ लगाने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाए थे, जिसका एशिया के शेयर बाजारों पर खासा असर पड़ा था। इस टैरिफ विवाद के चलते अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय तक तनातनी चली थी, जो कई दिनों बाद शांत हुई थी।
यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ को सही ठहराने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का दुरुपयोग किया है, और ऐसा करके उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। जजों के पैनल ने स्पष्ट किया कि व्हाइट हाउस ने इस मामले में पूरी तरह से कानून के खिलाफ काम किया है। अदालत ने कहा कि लगाए गए टैरिफ ऑर्डर्स राष्ट्रपति को प्राप्त किसी भी अधिकार से कहीं अधिक थे। अदालत के इस फैसले के बाद ट्रंप की सबसे महत्वपूर्ण व्यापार नीति पर रोक लग गई है।
अदालत का यह निर्णय ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप ने इसे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया था।∎