भारतीय झंडे की पूरी जानकारी – राष्ट्रीय से लेकर राज्य तक

हर राष्ट्र का एक पहचान चिन्ह होता है… और भारत के लिए, वो पहचान है – तिरंगा।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कि आज का तिरंगा बनने से पहले हमारे देश के झंडे ने कितने बदलाव देखे?
ये कहानी सिर्फ एक कपड़े की नहीं… बल्कि  स्वतंत्रता के एक लम्बे सफर की है, जिसमें हर रंग, हर धागा, और हर प्रतीक में एक इतिहास छुपा है।
ये सिर्फ एक झंडा नहीं… यह भारतियों का गर्व गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसमें रंग बदले, निशान बदले… और हर बदलाव के पीछे था एक संघर्ष, एक सपना, और कभी-कभी… एक गुप्त संदेश।

भारत का तिरंगा, जिसे आज हम गर्व से सलाम करते हैं…वो कभी ऐसा नहीं दिखता था। तो सवाल ये है… हमारे झंडे की ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? किसने दिया पहला डिज़ाइन? और… क्यों, आज के तिरंगे से उसमें इतना फर्क था?

कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज

7 अगस्त, 1906 को कलकत्ता (अब कोलकाता) के पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क) में फहराया गया था। यह ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियों से बना था।

दूसरा ध्वज

1907 में मैडम कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारियों के दल द्वारा पेरिस में फहराया गया था। यह पहले ध्वज से काफी मिलता-जुलता था, सिवाय इसके कि ऊपर वाली पट्टी पर केवल एक कमल था, लेकिन सप्त ऋषि को दर्शाने वाले सात तारे थे। इस ध्वज का प्रदर्शन बर्लिन में एक समाजवादी सम्मेलन में भी किया गया था।

तीसरा ध्वज

चौथा ध्वज

1917 में तब फहराया गया जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ ले लिया था। डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने स्वशासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस ध्वज में पाँच लाल और चार हरी क्षैतिज पट्टियाँ एक के बाद एक व्यवस्थित थीं, जिन पर सप्तऋषि के आकार के सात तारे लगे हुए थे। बाएँ हाथ के ऊपरी कोने (स्तंभ के सिरे) पर संघ का ध्वज था। एक कोने में एक सफ़ेद अर्धचंद्र और तारा भी था।

1921 में बेजवाड़ा (अब विजयवाड़ा) में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान, एक आंध्र प्रदेश के युवक ने एक ध्वज तैयार किया और उसे गांधीजी के पास ले गया। यह दो रंगों - लाल और हरे - से बना था, जो दो प्रमुख समुदायों, यानी हिंदू और मुसलमान, का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधीजी ने भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा जोड़ने का सुझाव दिया।

वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज, जो वर्तमान ध्वज का पूर्वज था, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का था जिसके बीच में महात्मा गांधी का चरखा बना हुआ था। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है और इसकी व्याख्या इसी प्रकार की जानी चाहिए।

पांचवा ध्वज

छठा ध्वज

22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इसके रंग और महत्व अपरिवर्तित रहे। केवल सम्राट अशोक के धर्म चरखे को ध्वज पर प्रतीक के रूप में चरखे के स्थान पर अपनाया गया। इस प्रकार, कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज जो की स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बन गया।

अब आपको बताते है भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की मुख्य विशेषताएँ

  1. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक स्नेह, सम्मान और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

  2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का फहराना/उपयोग/प्रदर्शन राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित होता है।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की कुछ प्रमुख विशेषताएँ जो जनसाधारण की जानकारी के लिए जरूरी हैं:

  1. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधन किया गया और पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई है।
  2. अब, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और हाथ से बुने या मशीन से बने सूती/पॉलिएस्टर/ऊनी/रेशमी खादी के झंडों से बना होगा।
  3. कोई भी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप, सभी दिनों और अवसरों पर, औपचारिक या अन्यथा, राष्ट्रीय ध्वज फहरा/प्रदर्शित कर सकता है।

 अब बात करते हैं भारतीय झंडा किन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ नहीं:-

  • क्या करें
  1. ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल, कॉलेज, खेल शिविर, स्काउट शिविर आदि) में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। स्कूलों में ध्वजारोहण में निष्ठा की शपथ शामिल की गई है।
  2. कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर, औपचारिक या अन्यथा, राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर सकता है।
  3. नई संहिता की धारा 2 सभी निजी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का अधिकार प्रदान करती है।
  • क्या न करें
  1. ध्वज का उपयोग सामुदायिक लाभ, वस्त्र या वस्त्र के लिए नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो, इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मौसम की परवाह किए बिना, फहराया जाना चाहिए।
  2. ध्वज को जानबूझकर ज़मीन या फर्श को छूने या पानी में गिरने नहीं दिया जा सकता। इसे वाहनों, रेलगाड़ियों, नावों या विमानों के हुड, ऊपर, किनारों या पीछे नहीं लपेटा जा सकता।
  3. किसी अन्य ध्वज या पताका को ध्वज से ऊँचा नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा, फूल, माला या प्रतीक सहित कोई भी वस्तु झंडे पर या उसके ऊपर नहीं रखी जा सकती। तिरंगे को ध्वज के ऊपर या उसके ऊपर नहीं रखा जा सकता।∎