सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार सुबह एक जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग रखी गई थी।
लाइव लॉ के मुताबिक़, यह मामला जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच के सामने उठाया गया. वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस महेश्वरी ने कहा, "इसमें जल्दबाज़ी क्या है? ये तो एक मैच है, रहने दीजिए।"
वकील के कहने पर कि मैच रविवार (14 सितंबर) को है और अगर मामला कल सूचीबद्ध नहीं हुआ तो याचिका बेमतलब हो जाएगी, तो जज ने कहा, "मैच इस रविवार है? हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए, मैच होना चाहिए।"
यह जनहित याचिका चार याचिकाकर्ताओं ने दायर की है जो फ़िलहाल क़ानून की पढ़ाई कर रहे हैं।
लाइव लॉ के मुताबिक़, उनका कहना है कि पहलगाम 'आतंकी' हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय हित के ख़िलाफ़ है.
एशिया कप में भारत अपना अगला मुक़ाबला पाकिस्तान के साथ खेलेगा. यह मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा।