हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत; विवादित वीडियो पोस्ट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी

June 05, 2025
हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत; विवादित वीडियो पोस्ट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार की गई इंफ्लोएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 10,000 रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है। इससे पहले पुणे की लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को सोशल मीडिया पर अपनी विवादित टिप्पणी से जुड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पनोली को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था।

कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली ने ट्रायल कोर्ट की ओर सुनाए गए हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा कि ऐसा हमने सुना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया गया था। हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। जज ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है और यहां सभी लोग अलग-अलग जाति और धर्म से हैं। हमें कुछ भी कहते हुए सावधान रहना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया था कि मामले की जांच की जाएगी। अन्य सभी मुकदमों पर कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पनोली की कथित कार्रवाई पर आगे कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।



शर्मिष्ठा के वकील का दावा
सुनवाई के दौरान शर्मिष्ठा के वकील ने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि एफआईआर में बताए गए सभी अपराध गैर संज्ञेय थे। उनको गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि यह नए कानून के तहत जरूरी है। वकील ने दावा किया था कि पनोली के परिवार ने भी पुलिस में शिकायत की थी कि वह खतरे में है और कथित आपत्तिजनक पोस्ट को 7 मई की रात को पोस्ट करने के बाद 8 मई को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था। उन्होंने पनोली के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की और उन्हें जमानत देने की मांग की। 

सरकार की ओर से दी गई दलील
इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पनोली और उनका परिवार गुरुग्राम भाग गया था।  इस वजह से कानूनी नोटिस देने के कई प्रयास विफल रहे। इसके बाद एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया, जिसके आधार पर उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। मामले की उचित जांच की गई और इस बाबत कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

कोलकाता पुलिस ने पनोली को गुरुग्राम से किया गिरफ्तार
कोलकाता पुलिस ने बीते हफ्ते हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनोली को कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वीडियो में कहा गया था कि बॉलीवुड अभिनेता ऑपरेशन सिंदूर पर चुप हैं। इस बीच कोलकाता की एक अदालत ने पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 

पनोली में माफी भी मांगी थी
विवाद के बाद पनोली ने सोशल मीडिया पर बिना शर्त माफी मांगी और अपने वीडियो और पोस्ट हटा दिया। छात्रा ने 15 मई को 'एक्स' पर लिखा, 'मैं बिना शर्त माफी मांगती हूं। जो कुछ भी लिखा, वह मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं और मैंने कभी जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, इसलिए अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे इसके लिए खेद है। मुझे सहयोग की उम्मीद है। अब से मैं अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी। फिर से कृपया मेरी माफी स्वीकार करें।'∎

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