केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब वे करदाता जिनकी ITR दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई 2025 थी, वे अब इसे 15 सितंबर 2025 तक दाखिल कर सकते हैं।
CBDT ने यह निर्णय विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों, साथ ही करदाताओं द्वारा की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह विस्तार व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), और ऐसे अन्य करदाताओं पर लागू होगा जिनके खातों का ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम करदाताओं को अधिक समय देकर अनुपालन को सरल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, इससे ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक का भार भी संतुलित रहेगा।
कर विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय करदाताओं के लिए राहतदायक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो समय की कमी या दस्तावेजों की तैयारी में कठिनाई के चलते रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाते।