वक्फ संपत्तियाँ: 'अल्लाह की संपत्ति' पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में रुख

Diksha Sharma
May 22, 2025
वक्फ संपत्तियाँ: 'अल्लाह की संपत्ति' पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में रुख

वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने वक्फ मामले पर किसी अंतरिम आदेश का विरोध किया और कहा कि वक्फ अल्लाह का होता है। एक बार जो वक्फ हो गया, उसे पाना आसान नहीं होगा।

यह कथन इंगित करता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संपत्तियों पर किसी प्रकार के अंतरिम आदेश (interim order) का विरोध किया है। सरकार ने यह तर्क दिया है कि वक्फ संपत्तियाँ "अल्लाह की संपत्ति" मानी जाती हैं और यदि वे एक बार किसी और के हाथ चली जाती हैं, तो उन्हें वापस लाना अत्यंत कठिन हो जाता है।

यह बयान वक्फ अधिनियम और उससे संबंधित संपत्ति विवादों के संदर्भ में आया होगा, जहाँ पर कोई याचिका दायर की गई है और उस पर अंतरिम राहत मांगी गई हो—जैसे कि वक्फ संपत्ति के ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग आदि।

प्रमुख बिंदु:

सरकार का रुख – सरकार का यह कहना कि ऐसी संपत्ति अगर चली गई तो "वापस पाना मुश्किल है", यह दिखाता है कि सरकार इस बात को लेकर सतर्क है कि कोर्ट कोई ऐसा आदेश न दे जिससे संपत्ति के ट्रांसफर या कब्जे में अवरोध हो।

वक्फ संपत्ति का धार्मिक महत्व – वक्फ संपत्ति को इस्लाम में 'अल्लाह की संपत्ति' माना जाता है, और इसका उपयोग समाज कल्याण, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों आदि के लिए होता है।

कानूनी पेचिदगियाँ – वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली संपत्तियों को लेकर कई बार कानूनी विवाद होते हैं, खासकर जब वक्फ के रूप में दर्ज जमीन किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के कब्जे में आ जाती है।

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