सुप्रीम कोर्ट: 'कोई भी गड़बड़ी मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी', कोर्ट ने अंतिम दलीलों के लिए तय की तारीख

September 15, 2025
supreme court, bihar, and election commission of india in one photo

7 अक्तूबर के सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनेगी। कोर्ट ने कहना है कि हम मानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग(ECI) बिहार एसआईआर प्रक्रिया में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। अगर हमें बिहार एसआईआर के किसी भी चरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता या दोष मिलता है   , तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दी जा सकती, अंतिम फैसला पूरे भारत के लिए लागू होगा। 

'पूरे देश की प्रक्रिया नहीं रोक सकते'

पीठ ने साफ तौर पर कहा है कि वह चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए इसी तरह की प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, पीठ ने बिहार एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को 7 अक्तूबर को अखिल भारतीय एसआईआर पर भी बहस करने की अनुमति दे दी।

दूसरी याचिका पर नोटिस

इस बीच शीर्ष अदालत ने 8 सितंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। 8 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा और निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए मतदाता की ओर से प्रस्तुत किए जाने पर इसकी वास्तविकता का पता लगा सकता है।∎

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