सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद

September 12, 2025
सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शुक्रवार को शपथ दिलवाई।

इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपने उत्तराधिकारी सी पी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते नज़र आए। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद धनखड़ पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नज़र आए।

मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव बी सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति पढ़ के दूसरे उमीदवार थे, उन्हें 300 वोट मिले। वहीं, सी पी राधाकृष्णन ने चुनाव में 452 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।

कैसे होता है भारत में उप राष्ट्रपति का चुनाव?

निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। उप राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं लेकिन उप राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते है।

जरूरी बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते लेकिन वे उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं।

60 दिनों के अंदर चुनाव कराना ज़रूरी

उप राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना ज़रूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है जो मुख्यत: किसी एक सदन का महासचिव होता है।

निर्वाचन अधिकारी चुनाव उम्मीदवारों से नामांकन मँगवाने के लिए पब्लिक नोट जारी करता है। उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अन्य अनुमोदक होना अवशयक है।

प्रस्तावक और अनुमोदक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हो सकते है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की उम्मेदवारी के लिए उमीदवार को 15 हज़ार रुपए भी जमा कराने होते हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाती है, जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलट में शामिल किए जाते हैं।

कैसे तय की जाती है योग्यता?

कोई व्यक्ति भारत का उप राष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो। जैसे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो। इसके अलावा अगर कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद रखता है तो वह उप राष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा। यह सभी शर्तें जो भी उम्मीदवार पूरी करता है वह उप राष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन भर सकता है।

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