दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों से जुड़ी कथित साजिश के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उमर खालिद, शरजील इमाम और छह अन्य आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है।
मंगलवार को, न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने इन सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। जिन आरोपियों को राहत नहीं मिली उनमें मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा भी शामिल हैं।
अदालत में, बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
इस फैसले के बाद, बचाव पक्ष ने स्पष्ट किया है कि वे इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
यह मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसके पीछे कथित साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम को मास्टरमाइंड बताया था। इन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है।