एक अहम घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक के लिए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है, जिससे यश दयाल को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।
यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस [मान लें- ABC] की बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक यश दयाल के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। यह रोक एक अंतरिम राहत है, और मामले की जांच जारी रहेगी।
यह मामला [मान लें- कुछ महीने/दिन] पहले दर्ज किया गया था, जब एक महिला ने यश दयाल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद [मान लें- संबंधित धाराएं] के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि [मान लें- घटना का सामान्य विवरण, जैसे- किसी निजी मुलाकात के दौरान या किसी स्थान पर यह घटना हुई]। इस मामले के सामने आने के बाद से ही सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल बनी हुई थी।
कानूनी जानकारों का मानना है कि हाई कोर्ट का यह आदेश जांच में सहयोग करने और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करने की दिशा में एक कदम है। हालांकि, यह गिरफ्तारी पर रोक है, न कि मामले से बरी होना। जांच एजेंसियां अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगी और सबूत जुटाने का काम करती रहेंगी। मामले की अगली सुनवाई [मान लें- कुछ हफ्ते बाद] होने की संभावना है, जिस पर सभी की निगाहें होंगी।∎