दिवाली के मौसम में इस साल मुख्य न्यायालय की और से बुधवार को, दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पाठकों को लेकर कुछ नियम एवं दिशा निर्देश दिए हैं।
लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस चंद्रन की पीठ ने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की 18 से 21 अक्तूबर तक इजाज़त होगी।
While allowing the limited use of green crackers in the National Capital Region for Diwali, the Supreme Court said that commercial interests and festive celebrations cannot outweigh concerns about public health and the environment, while considering issues related to the… pic.twitter.com/xC5V3UMUf3
— Live Law (@LiveLawIndia) October 15, 2025
साथ ही न्याय पीठ की और से समय निर्देश भी जारी किए गए, पटाखे जलाने का समय शाम छह से रात 10 बजे तक रहेगा।
दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्देश का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा, "इस बड़े त्योहार से जुड़े करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अदालत के आए फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं। हम सभी पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद लेंगे। पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है और दिल्ली सरकार इस बात को समझती है..."
#WATCH | लखीसराय: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, "मैं दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देती हूं। करोड़ों लोगों की भावनाएं दिवाली से… pic.twitter.com/c5t3ZMM52U
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2025
दूसरी और दिल्ली के पूर्व मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए कहा, "2018 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। लेकिन इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं को देखते हुए एनजीटी ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।"
#WATCH | दिल्ली: AAP नेता गोपाल राय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली की जनता या सरकार, सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए। 2018 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण… pic.twitter.com/kimQsuxrY1
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2025
उन्होंने कहना है, "अब फिर से कोर्ट ने फैसला दिया है कि सीमित समय के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं. सरकार को मुस्तैद रहना होगा।"