Delhi-NCR: ग्रीन पटाखे की मिली अनुमति, लेकिन... नियम व शर्तें लागू

October 15, 2025
superme court

दिवाली के मौसम में इस साल मुख्य न्यायालय की और से बुधवार को, दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पाठकों को लेकर कुछ नियम एवं दिशा निर्देश दिए हैं।

लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस चंद्रन की पीठ ने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की 18 से 21 अक्तूबर तक इजाज़त होगी।

साथ ही न्याय पीठ की और से समय निर्देश भी जारी किए गए, पटाखे जलाने का समय शाम छह से रात 10 बजे तक रहेगा।

दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्देश का स्वागत किया है।

दिवाली

उन्होंने कहा, "इस बड़े त्योहार से जुड़े करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अदालत के आए फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं। हम सभी पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद लेंगे। पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है और दिल्ली सरकार इस बात को समझती है..."

दूसरी और दिल्ली के पूर्व मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए कहा, "2018 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। लेकिन इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं को देखते हुए एनजीटी ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।"

उन्होंने कहना है, "अब फिर से कोर्ट ने फैसला दिया है कि सीमित समय के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं. सरकार को मुस्तैद रहना होगा।"

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