असम में बहुविवाह पर विधेयक, दूसरी शादी की तो 7 साल की जेल का प्रावधान

October 28, 2025
himant bisva sarma

Assam: असम सरकार ने बहुविवाह(polygamy) को समाप्त करने के लिए, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार बहुविवाह को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश करने जा रही है।

इस विधेयक को 25 नवंबर को असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा। सीएम हिमन्त बिस्वा सरमा ने कहा की इस विधेयक के अनुसार जो अवैध रूप से दूसरी शादी करेंगे उन्हें कानून की और से सात साल की जेल का प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने यह घोषणा राज्य में छात्राओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री 'निजुत मोइना योजना' के दूसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर की।

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सीएम हिमंत ने कहा, "हमने इस बार फै़सला किया है कि जो व्यक्ति एक से ज़्यादा महिला से शादी करेगा वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, उसे सात साल जेल में रहना पड़ेगा। इसका और कोई विकल्प नहीं हो सकता।"

"अगर कोई यह कहता है कि मेरा धर्म मुझे ज़्यादा शादी करने की अनुमति देता है, फिर भी हिमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी की सरकार किसी को भी दूसरी और तीसरी शादी की अनुमति नहीं देगी। इस असम में हम लड़कियों और महिलाओं की मर्यादा की रक्षा अंत तक करेंगे।"

सीएम ने कई मौक़ों पर बहुविवाह जैसी प्रथाओं को 'लव-जिहाद' कहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि 'लव जिहाद' मामलों में आरोपियों के माता-पिता को भी 'लव जिहाद' की जांच के लिए प्रस्तावित विधेयक के तहत गिरफ़्तारी का सामना करना पड़ेगा।

अगर यह विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है, तो असम भी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने में उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड पिछले साल बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना था।

आपको बता दें कि असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

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